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परिवहन विभाग मे सुधार-स्टाम्प एवं निबंधन विकास शुल्क की तेयारी

मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2026

यूपी में 59163 ग्राम सबाहें हैं, इस योजना से हर गांव में बस जाए…

इस योजना में टैक्स नहीं लगेगा, जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी

आरटीओ, एवं अन्य अधिकारी इस समिति के सदस्य होंगे।

बसें रात्रि समय में गांव में रुकेगी, प्रातः दस बजे बस जिला मुख्यालय पहुंचेंगी

ड्राइवर – कंडक्टर स्थानीय रखे जायेंगे, ताकि रात में रुकने में सुविधा हो

इस योजना में प्राइवेट वाहनों को अनुबंधित किया जायेगा।

अनुबंधित बस मालिक स्वयं अपने ड्राइवर – कंडक्टर रख सकेंगे।

किराया सरकारी नियमों और जिला कमेटी के नियमों पर आधारित होगा।

परिवहन विभाग द्वारा इसमें कोई टैक्स नहीं लिया जायेगा।

स्टाम्प एवं निबंधन –

सर्किल रेट के आधार पर ही स्टाम्प शुल्क लगेगा। नगर निगम सीमा के अंदर दो प्रतिशत विकास शुल्क अलग से होगा।

कैबिनेट –

स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग

  • प्रापर्टी बेचने वाले की आइडेंटिटी को खतौनी में देखा जायेगा।
  • स्टाम्प निबंधन विभाग अब मालिकाना को चेक करेगा।
  • बिना मालिकियत को जांच किए अब स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा।

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